राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उस समय आर्थिक सहारा देना जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।
2025 में इस योजना में कई बदलाव और सुधार किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल वेरिफिकेशन, तेज़ भुगतान प्रक्रिया और ट्रैकिंग सिस्टम।

योजना की संक्षिप्त जानकारी
| योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) |
|---|---|
| लागू करने वाला विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभ राशि | ₹30,000 एकमुश्त सहायता |
| लाभार्थी वर्ग | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| लागू वर्ष | 2025 |
| समय सीमा | मृत्यु के 12 महीने के भीतर आवेदन करें |
योजना की पृष्ठभूमि और आवश्यकता
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जनसंख्या वाले राज्य में लाखों ऐसे परिवार हैं जो रोज़मर्रा की मजदूरी या असंगठित क्षेत्र की कमाई पर निर्भर हैं। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक इस दुनिया से चला जाता है, तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है।
ऐसी परिस्थितियों में NFBS योजना उन परिवारों को थोड़ी राहत देती है, ताकि वे उस कठिन समय में अपने जीवन को स्थिरता दे सकें।
योजना का उद्देश्य
- बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद देना
- मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को अस्थायी राहत प्रदान करना
- सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सरकार से जोड़ना
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- मृत व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
- मृत व्यक्ति मुखिया (earning head) होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय:
- ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से कम
- शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से कम
- लाभ केवल एक बार मिल सकता है, किसी एक मुखिया की मृत्यु पर।
- मृत्यु के 12 महीनों के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आवेदक का पहचान पत्र – आधार कार्ड, वोटर आईडी
- राशन कार्ड / BPL कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र – पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी
- बैंक खाता विवरण – पासबुक की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र – तहसील या सक्षम अधिकारी से सत्यापित
- मुखिया से संबंध प्रमाण – पारिवारिक नातेदारी का सबूत (जैसे परिवार रजिस्टर)
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
ऑनलाइन आवेदन
- राज्य सरकार के समाज कल्याण पोर्टल पर जाएं।
- नया आवेदन पंजीकृत करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन को सबमिट करें और रसीद को सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन
- समाज कल्याण विभाग के नज़दीकी कार्यालय जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ संलग्न करें।
- सबमिट करके acknowledgment प्राप्त करें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- पोर्टल पर जाकर “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- एप्लिकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करें।
- आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
भुगतान की प्रक्रिया
- सभी योग्य आवेदकों को पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।
- भुगतान की समय सीमा आमतौर पर 30-45 दिन होती है, यदि दस्तावेज़ पूरे और सही हैं।
2025 में क्या बदला है?
- ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है।
- Helpline Number और SMS Updates की सुविधा चालू की गई है।
- आवेदन में ट्रैकिंग और डिजिटल रसीद की व्यवस्था।
- ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल जहां आवेदन में देरी या अस्वीकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
योजना से जुड़े हालिया आँकड़े (Latest Statistics)
| वर्ष | लाभार्थी परिवारों की संख्या | वितरित राशि (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| 2022 | 3.8 लाख | 114 |
| 2023 | 4.1 लाख | 123 |
| 2024 | 4.7 लाख | 141 |
| 2025 (Q1) | 1.3 लाख | 39.4 |
स्रोत: समाज कल्याण विभाग की तिमाही रिपोर्ट (जनवरी–मार्च 2025)
योजना का बजट और सरकार की भूमिका
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ₹250 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसके अंतर्गत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाई जाए।
आवेदन अस्वीकृति के कारण
- दस्तावेज़ अधूरे या गलत होना
- मृत्यु प्रमाण पत्र अमान्य होना
- मृत व्यक्ति मुखिया न होना
- परिवार पहले से लाभ ले चुका हो
- आवेदन की समय सीमा पार हो जाना
राज्यवार तुलना – कहाँ कितनी राशि मिलती है?
| राज्य | सहायता राशि (₹) | भुगतान माध्यम |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 30,000 | DBT |
| बिहार | 20,000 | DBT + चेक विकल्प |
| मध्य प्रदेश | 25,000 | ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर |
| राजस्थान | 35,000 | DBT |
| झारखंड | 20,000 | ऑफलाइन चेक |
उत्तर प्रदेश में यह स्कीम तेज़ प्रोसेसिंग और अधिक राशि देने के कारण अन्य राज्यों से बेहतर मानी जा रही है।
आवेदन करते समय सामान्य गलतियाँ
- आय प्रमाण पत्र अद्यतित नहीं होना
- बैंक खाता डीएक्टिवेट होना
- आवेदन के समय दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी अस्पष्ट होना
- परिवार रजिस्टर में मृत व्यक्ति का नाम दर्ज न होना
इन गलतियों से बचें, जिससे आपका आवेदन स्वीकृत होने की संभावना अधिक हो।
लोगों के अनुभव (Case Study)
केस 1: कौशांबी ज़िले के रमेश कुमार
रमेश कुमार की मृत्यु 2023 में एक दुर्घटना में हो गई। उनके परिवार ने NFBS के तहत आवेदन किया और उन्हें 38 दिन में ₹30,000 की राशि प्राप्त हुई। उनकी पत्नी ने इस राशि से बच्चों की पढ़ाई चालू रखी और किराने की छोटी दुकान खोली।
केस 2: लखनऊ की फरहीन बानो
पति की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद उन्होंने हेल्पलाइन नंबर से सहायता लेकर ऑनलाइन आवेदन किया। दस्तावेज़ों की गलती के कारण पहले आवेदन रिजेक्ट हुआ लेकिन सुधार के बाद 25 दिन में भुगतान हो गया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
A. बीपीएल परिवार का कोई वयस्क मुखिया जिसकी मृत्यु हो गई हो।
A. आवेदन पूरा और सही हो तो 30-45 दिनों में DBT के ज़रिए राशि मिल जाती है।
A. हां, 2020 तक ₹20,000 थी, 2022 में बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई।
A. आवेदन पोर्टल पर एप्लिकेशन नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं।
A. टोल फ्री नंबर: 1800-180-5129 (समाज कल्याण विभाग, यूपी)

निष्कर्ष
National Family Benefit Scheme UP 2025 उत्तर प्रदेश सरकार की एक मानवीय और जरूरी पहल है, जो गरीब परिवारों को दुख की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना में हाल के डिजिटल सुधारों और तेज़ भुगतान प्रक्रिया ने इसे और बेहतर बना दिया है। यदि आपके परिवार में इस योजना के पात्र कोई सदस्य हैं, तो अवश्य आवेदन करें और सरकार की सहायता प्राप्त करें।
